चाईबासा में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की आवश्यक बैठक

13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने बैंक ऋण, पेंशन, मुआवजा बीमा, वन अधीनियम, शमनीय फौजदारी मुकदमा, दीवानीवाद, राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सर्विस मेटर, पेंसन मामले, वैवाहिक वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम संबंधित सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए प्राधिकार के कार्यालय मे संपर्क कर सकते हैं।

चाईबासा में 13 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने की आवश्यक बैठक
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वी एन शुक्ला

चाईबासा। स्थानीय सिविल कोर्ट परिसर में आगामी माह 13 मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालतों में आम लोगों को उनके कानूनी वादों के तत्काल निष्पादन के लिए अनुमान लगाया जा रहा है, ज्ञात हो कि झारखंड राज्य विधिक सेवा अधिकार रेजीवोल्यूशन के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्रस्ताव पश्चिमी सिंहभूम के तत्वावधान में ठहरा हुआ होने वाला इस राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ आम लोगों तक पहुंचने के उद्देश्य से अधिकारिता के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीएन शुक्ला ने मंगलवार को सभी प्राधिकरणों के साथ विस्तृत चर्चा की और गैर-जिम्मेदाराना तरीके से संबंधित मामलों को प्रस्तुत करने वाले जिनके निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से क्रियान्वित किया जा सकता है।
इस एकल पर अधिकारिता के सचिव  राजीव कुमार सिंह ने और जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 13 मई को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने बैंक ऋण, ऋण, तृतीय बीमा, वन गैर गैरजिम्मेदारी, शमनीय धोखाधड़ी मुकदमा, दीवानीवाद , राजस्व वाद, दूरसंचार वाद, सेवा मीटर, पेन्सन मामला, अनुलिपि वाद, भू-अर्जन वाद, मोटरयान दुर्घटना क्लेम से संबंधित सुहानीय मामलों के निष्पादन के लिए अधिकाराधिकार के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


उपयुक्त सूचना अधिकारिता के सचिव राजीव कुमार सिंह ने दी।